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उपस्थिति
पूरक परीक्षाथियों के अतिरिक्त कोई भी छात्र बी० ए० तथा बी० काम० परीक्षा में तभी प्रवेश पा सकेगा जबकि वह निर्धारित पाठ्यक्रम में कम से कम 80 प्रतिशत उपस्थिति पूरी कर लेगा |
यदि कोई छात्र विश्वविद्यालय अथवा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अथवा महाविद्यालय की और से अथवा केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा आयोजित युवक समारोह में सम्मिलित होता है अथवा विश्वविद्यालय क्षेत्रीय और अन्तर्क्षेत्रीय खेलकूद अथवा एन० सी० सी० अथवा राष्ट्रीय सेवा योजना में सम्मिलित होता है तो वह महाविद्यालय में उस अवधि में उपस्थित माना जायेगा | किन्तु यह अनुपस्थिति शैक्षिक सत्र में 20 दिनों से अधिक या कुल उपस्थिति के १० प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है |
विशेष परिस्थितियों के आधार पर निम्नानुसार 15 प्रतिशत छुट मिल सकती है |
1. उचित कारण बताने पर कुल अनुपस्थिति में 5 प्रतिशत की छुट प्राचार्य द्वारा समस्त विषयों में दी जा सकेगी |
2. प्राचार्य की संस्तुति पर अनुपस्थिति से 10 प्रतिशत की छुट कुलपति प्रदान कर सकते हैं |
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